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व्यापारियों, दुकानदारों और स्व-नियोजित व्यक्तियों को मिलेगी पेंशनः प्रदीप टण्डन

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रायपुर। नेशनल एंप्लायर्स फेडरेशन-छत्तीसगढ़ चैप्टर के चेयरमैन श्री प्रदीप टण्डन ने कहा कि केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने राष्ट्रीय पेंशन योजना-2019 अधिसूचित कर दी है, जिसमें व्यापारियों, दुकानदारों, स्व-नियोजित व्यक्तियों को 60 साल की उम्र के बाद न्यूनतम 3000 रुपये प्रतिमाह पेंशन मिलेगी। उन्होंने कहा कि सभी पात्र व्यक्ति इसके लिए अपना आधार कार्ड तैयार करा लें जिससे उन्हें अनेक औपचारिकताएं पूरी करने से राहत मिलेगी।
यहां जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना के हवाले से श्री टण्डन ने कहा कि इस योजना का लक्ष्य विद्यमान योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार मुख्य रूप से छोटे दुकानदारों या खुदरा व्यापारियों, स्व-नियोजित व्यक्तियों, छोटे चावल मिल मालिकों, तेल मिल मालिकों, आटा चक्की मालिकों, कर्मशाला या गैराज मालिकों, कमीशन एजेंटों, रियल इस्टेट ब्रोकरों, छोटे रेस्तरां मालिकों को न्यूनतम 3000 रुपये मासिक पेंशन की सुविधा सुनिश्चित की जाएगी। केंद्र सरकार प्रायोजित इस योजना के तहत असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के परामर्श से अपेक्षित क्षेत्रों में पेंशन निधि स्थापित की जाएगी और पात्रों के बराबर ही सरकार इसमें अंशदान करेगी।
उन्होंने कहा कि एलआईसी और कॉमन सर्विस सेंटर-स्पेशल पर्पज़ वेह्किल जैसी क्रियान्वयन एजेंसियों के माध्यम से यह योजना लागू की जाएगी। श्री टण्डन ने कहा कि इस लाभ के लिए प्रत्येक व्यक्ति को अपना आधार कार्ड तैयार रखना होगा। पात्रों तक सेवाओं या कोई लाभ अथवा सब्सिडी जैसी सरकारी सहायता पहुंचाने में एक पहचान दस्तावेज के रूप में आधार कार्ड न सिर्फ प्रक्रियाओं के सरलीकरण में सहायक है बल्कि इससे पारदर्शिता और सार्थकता सुनिश्चित होती है। आधार कार्ड हितधारकों को सुविधाजनक और निर्बाध तरीके से लाभ का सक्षम हकदार बनाता है और किसी भी व्यक्ति की पहचान को साबित करने के लिए विभिन्न दस्तावेज प्रस्तुत करने की कठिन प्रक्रिया से भी बचाता है।
श्री टण्डन ने कहा कि जिन लोगों के पास आधार कार्ड नहीं हैं, उनके आधार नामांकन की व्यवस्था सरकार करेगी। नामांकन के बाद पात्र व्यक्ति को आधार नामांकन की पर्ची के साथ फोटो सहित बैंक या पोस्टऑफिस की पासबुक अथवा भारतीय निर्वाचन आयोग का मतदाता फोटोयुक्त पहचानपत्र या पैनकार्ड अथवा पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड या मनरेगा कार्ड या किसान फोटो पासबुक या किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित फोटोयुक्त पहचानपत्र या मंत्रालय द्वारा जारी कोई अन्य दस्तावेज आवेदन के साथ संलग्न करना होगा। इन दस्तावेजों की जांच उचित सरकारी अधिकारी करेंगे।
पहचान संबंधी आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि जहां कहीं भी तकनीकी कारणों से आधार सर्टिफिकेशन का काम नहीं हो पा रहा, उन परिस्थितियों में आइरिस (आँख) स्कैन या फेस सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इस प्रक्रिया में भी बाधा आती है तो सीमित समय वैधता वाले आधार वन टाइम पासवर्ड या समय आधारित वन टाइम पासवर्ड से पात्रता प्रमाणित की जाएगी। इन तमाम प्रयासों में विफलता की स्थिति में योजना के तहत निर्धारित लाभ भौतिक आधार पत्र के माध्यम से दिये जाएंगे, जिसमें मुद्रित क्विक रेस्पांस कोड से पात्रता की प्रामाणिकता सत्यापित की जाएगी और यह कार्य क्रियान्वयन एजेंसियों के माध्यम से सरकार सुविधाजनक स्थान पर संपन्न कराएगी।

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Business

एनटीपीसी ने कर्मचारियों के लिए कैशलेस उपचार प्रदान करने के लिए एनकेएच अस्पताल कोरबा के साथ साझेदारी की

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कोरबा । अपने कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य सेवा सहायता को बढ़ावा देने की एक ऐतिहासिक पहल में, एनटीपीसी ने अपने कर्मचारियों के लिए व्यापक कैशलेस उपचार सेवाएँ प्रदान करने के लिए एनकेएच अस्पताल कोरबा के साथ साझेदारी की है। इस सहयोग का उद्देश्य कई विभागों में निर्बाध स्वास्थ्य सेवा पहुँच प्रदान करना है, जिससे कर्मचारियों को बहुत ज़रूरी राहत मिल सके। इस साझेदारी के तहत, एनटीपीसी के कर्मचारी अब एनकेएच अस्पताल में ऑर्थोपेडिक्स, गायनोकोलॉजी, पीडियाट्रिक्स, इंटरनल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, न्यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, डर्मेटोलॉजी और साइकियाट्री जैसी विशेषताओं को कवर करते हुए कैशलेस उपचार सुविधाओं की एक विस्तृत श्रृंखला का लाभ उठा सकते हैं। यह रणनीतिक कदम यह सुनिश्चित करता है कि कर्मचारियों को ऐसी व्यापक स्वास्थ्य सेवाओं के वित्तीय बोझ के बिना उच्च-गुणवत्ता वाली देखभाल मिले। इसके अलावा, एनकेएच अस्पताल ने सक्रिय स्वास्थ्य सेवा सलाह और उपचार प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किए गए निःशुल्क स्पेशलिटी क्लीनिक की पेशकश करके एनटीपीसी को अपना समर्थन दिया है। ये क्लीनिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को जल्दी दूर करने में मदद करेंगे, जिससे बेहतर स्वास्थ्य परिणाम और मन की शांति बढ़ेगी। यह नया गठजोड़ एनटीपीसी की कर्मचारी स्वास्थ्य और कल्याण को प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, साथ ही एक प्रतिष्ठित स्वास्थ्य सेवा भागीदार से व्यापक, कैशलेस चिकित्सा उपचार का अतिरिक्त आश्वासन भी देता है। यह साझेदारी एक सहायक वातावरण बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जहाँ कर्मचारी अपने काम पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और जानते हैं कि गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा देखभाल हमेशा उपलब्ध है।

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नई दिल्ली

जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी ने ट्रांसजेंडर और विविध लिंग व्यक्तियों के अधिकारों पर हैंडबुक जारी की

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नई दिल्ली । भारत में ट्रांसजेंडर और विविध लिंग व्यक्तियों के अधिकारों पर हैंडबुक का अनावरण सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति ए.के. सीकरी ने ओ.पी. जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के संस्थापक कुलपति प्रो. (डॉ.) सी. राज कुमार और ट्रांस जस्टिस आंदोलन के हितधारकों व कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में किया। यह हैंडबुक जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल में लॉ एंड मार्जिनलाइजेशन क्लिनिक, सेंटर फॉर जस्टिस, लॉ एंड सोसाइटी (सीजेएलएस) द्वारा प्रोफेसर दीपिका जैन और नताशा अग्रवाल की देखरेख में “ट्रांस जस्टिस एंड द लॉ क्लिनिक” नामक क्लिनिकल कोर्स के हिस्से के रूप में ट्रांसमेन कलेक्टिव, ईगल और फेमिनिस्ट फ़्यूचर के सहयोग से तैयार की गई है।कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, सांता बारबरा की पहल, हैंडबुक ट्रांसजेंडर व्यक्तियों (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 को उजागर करती है और ट्रांसजेंडर और विविध लिंग व्यक्तियों को उनके संवैधानिक और वैधानिक अधिकारों का दावा करने के लिए सशक्त बनाने का प्रयास करती है। न्यायमूर्ति ए.के. सीकरी (पूर्व न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट) ने विशेष संबोधन में हैंडबुक के महत्व पर जोर दिया और 2014 में राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण बनाम भारत संघ में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लिखने और सुनाने के अपने अनुभवों पर प्रकाश डाला।

उन्होंने कहा : “हम फैसले से लेकर अधिनियम और अब इस हैंडबुक जैसे संसाधनों तक एक लंबा सफर तय कर चुके हैं जो समुदाय को उनके अधिकारों का एहसास करने और भारत के संविधान के वादों को पूरा करने में मदद करेगा।”

न्यायमूर्ति सीकरी ने न केवल न्यायशास्त्रीय दृष्टिकोण से, बल्कि समाज के भीतर सम्मान और प्रतिष्ठा सुनिश्चित करने के लिए भी पहचान का महत्व समझाया।प्रो. (डॉ.) सी. राज कुमार (संस्थापक कुलपति, ओ.पी. जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी) ने स्वागत भाषण में नैदानिक कानूनी शिक्षा के लिए जेजीयू की प्रतिबद्धता पर जोर दिया और टिप्पणी की कि “कानून स्कूलों के लिए सामाजिक न्याय आंदोलन के साथ जुड़ाव सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है।”

उन्होंने एक ऐसी हैंडबुक विकसित करने के लिए आवश्यक बौद्धिक कठोरता और सहयोगात्मक दृष्टिकोण पर भी जोर दिया जो व्यापक, सुलभ हो और जिसका उपयोग कार्यकर्ताओं व समुदाय के सदस्यों द्वारा जमीन पर किया जा सके।

हैंडबुक का परिचय देते हुए दीपिका जैन, लॉ की प्रोफेसर, वाइस डीन, निदेशक, लॉ एंड मार्जिनलाइजेशन क्लिनिक, सेंटर फॉर जस्टिस, लॉ एंड सोसाइटी, जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल और नताशा अग्रवाल, क्लिनिकल असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ लॉ, जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल ने बताया कि लॉ एंड मार्जिनलाइज़ेशन क्लिनिक का काम अंतर्संबंध और समुदाय-केंद्रित दृष्टिकोण पर आधारित है।

प्रत्येक नैदानिक परियोजना का उद्देश्य और परिणाम ट्रांस मूवमेंट के साथियों द्वारा तैयार किया जाता है।हैंडबुक कोई अपवाद नहीं है, क्योंकि ट्रांस आंदोलन के दोस्तों ने एक ऐसे संसाधन की जरूरत पर जोर दिया है, जो ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिनियम को व्यापक रूप से विखंडित करता है।

उन्होंने ट्रांस, विविध लिंग और इंटरसेक्स समुदायों के सदस्यों के प्रति भी आभार जताया, जिन्होंने परामर्शात्मक प्रक्रियाओं और समीक्षाओं के माध्यम से अपनी विशेषज्ञता और प्रतिक्रिया की पेशकश की।

हैंडबुक ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिनियम, ट्रांसजेंडर व्यक्ति नियम, सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न उच्च न्यायालयों के प्रासंगिक निर्णयों के साथ-साथ राज्य-विशिष्ट कल्याण योजनाओं के प्रावधानों को उजागर करती है।

ट्रांसजेंडर और विविध लिंग व्यक्तियों के लिए :

विशेष रूप से, हैंडबुक किसी व्यक्ति की लिंग पहचान को दर्शाने वाले पहचान दस्तावेजों को प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बनाती है और शिक्षा, रोजगार व स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में ट्रांसजेंडर और विविध लिंग व्यक्तियों के अधिकारों की व्याख्या करती है।

हैंडबुक यह प्रदर्शित करने के लिए काल्पनिक परिदृश्यों का उपयोग करती है कि कैसे एक ट्रांसजेंडर और विविध लिंग व्यक्ति कानून के तहत अपने अधिकारों का दावा कर

सकता है।इसके अलावा, ये काल्पनिक बातें दलित, बहुजन, आदिवासी और मुस्लिम व्यक्तियों व विकलांग व्यक्तियों सहित सामाजिक-राजनीतिक और भौगोलिक संदर्भों में व्यक्तियों द्वारा सामना की जाने वाली अद्वितीय बाधाओं का वर्णन करती हैं।

यह हैंडबुक भारत भर में जमीनी स्तर पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं और संगठनों के साथ-साथ ट्रांसजेंडर और विविध लिंग व्यक्तियों के कानूनी सशक्तीरण के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण होगी।

लॉन्च इवेंट में माधवी गोराडिया दीवान (वरिष्ठ वकील, सुप्रीम कोर्ट), अक्कई पद्मशाली (सामाजिक कार्यकर्ता और ओन्डेडे के संस्थापक), नू मिश्रा (संस्थापक, रिवाइवल डिसेबिलिटी इंडिया) और ऋत्विक दत्ता (पत्रकार, बीबीसी) के साथ एक पैनल चर्चा भी हुई।

पैनल का संचालन डॉ. अक्सा शेख (सामुदायिक चिकित्सा के प्रोफेसर, ह्यूमन सॉलिडेरिटी फाउंडेशन के संस्थापक) ने किया।

अधिवक्ता माधवी दीवान ने ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिनियम के महत्वपूर्ण प्रावधानों पर चर्चा की और सकारात्मक कार्रवाई व प्रक्रियात्मक की कमी को ध्यान में रखते हुए कानून की कुछ सीमाओं पर चर्चा की।ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए पहचान पत्र प्राप्त करने में जटिलताएं :

ऋत्विक दत्ता ने ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिनियम के तहत कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन पर भी बात की, विशेष रूप से पूर्वोत्तर भारत में स्माइल योजना के कार्यान्वयन की कमी को ध्यान में रखते हुए। इसी तरह, अक्कई पद्मशाली ने जारी किए गए पहचान पत्रों की सीमित संख्या की ओर इशारा किया, जिसके परिणामस्वरूप मतदान के लिए पंजीकरण कराने वाले ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की संख्या पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। डॉ. अक्सा शेख और नू मिश्रा ने हैंडबुक के मूल्य और महत्व पर जोर दिया। विशेष रूप से नू मिश्रा ने दृश्य तत्वों और कलाकृति के समावेश की सराहना की, यह देखते हुए कि कला अक्सर कार्यकर्ताओं के बीच वकालत का एक उपकरण है। डॉ. अक्सा ने उन तरीकों पर भी प्रकाश डाला, जिसमें हैंडबुक जीवित अनुभवों से ली गई है और इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि कानून कैसे बनता है। विशेष रूप से, नू मिश्रा ने दृश्य तत्वों और कलाकृति के समावेश की सराहना की, यह देखते हुए कि कला अक्सर कार्यकर्ताओं के बीच वकालत का एक उपकरण है। ↑डॉ. अक्सा ने उन तरीकों पर भी प्रकाश डाला, जिसमें हैंडबुक जीवित अनुभवों से ली गई है और इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि इनमें से प्रत्येक स्थिति में कानून का उपयोग कैसे किया जा सकता है।

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नई दिल्ली

भारत और ऑस्ट्रेलिया सहयोगी परियोजनाओं के लिए मिलकर काम करने के साथ ही बाजार पहुंच के मुद्दों को समय पर हल करेंगे तथा  लोगों के बीच परस्पर संपर्क को गहरा करेंगे एवं प्राथमिकता वाले  आयात डेटा साझा करने के लिए संस्थागत तंत्र बनाएंगे और चल रही समग्र आर्थिक सहयोग समझौता (सीईसीए) वार्ताओं के परिणामोन्मुख सफल समापन के लिए नवीन क्षेत्रों पर काम करेंगे

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नई दिल्ली । ऑस्ट्रेलिया ओशिनिया क्षेत्र में भारत का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक भागीदार हैI भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वाणिज्यिक व्यापार 2023-24 में लगभग 24 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचा है, जो आगे भी विकास की महत्वपूर्ण संभावना का संकेत देता है। इस हेतु संयुक्त समिति की बैठक दोनों देशों के लिए व्यापार संबंधों को और सुदृढ़ करने एवं व्यापार सुविधा, निवेश प्रोत्साहन के साथ ही प्रौद्योगिकी के समर्थन सहित अन्य क्षेत्रों में सहयोग जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग के नए अवसरों की खोज करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य करती है। वाणिज्य सचिव श्री सुनील बर्थवाल के नेतृत्व में एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने सिडनी और मेलबोर्न में व्यापार के साथ ही दोनों अर्थव्यवस्थाओं में विद्यमान व्यापार पूरकताओं और विशेषज्ञता तथा अज्ञात संभावनाओं का लाभ उठाने के उद्देश्य से केनबरा में विदेश मामलों और व्यापार विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ़ फॉरेन अफेयर्स एंड  ट्रेड -डीएफएटी) के उप सचिव श्री जॉर्ज मीना के नेतृत्व में ऑस्ट्रेलियाई प्रतिनिधिमंडल के साथ विभिन्न व्यापार और संभावित निवेश संबंधी मुद्दों पर बहुत रचनात्मक एवं सार्थक  चर्चा की ।

भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते (इंड-ऑस्ट्रेलिया इकॉनोमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट-ईसीटीए) के अंतर्गत  पहली संयुक्त समिति की बैठक (जेसीएम) में  दोनों पक्षों ने ईसीटीए के सुचारु कार्यान्वयन को स्वीकार करते हुए जैविक उत्पादों पर परस्पर मान्यता प्रबन्धन (म्यूचुअल रिकग्निशन एरेंजमेंट–एमआरए) सहित भिंडी, अनार, अंगूर, पनीर, मैकाडामिया नट्स, दाल और एवोकैडो जैसे उत्पादों से संबंधित बाजार पहुंच के मुद्दे, टैरिफ दर कोटा (टीआरक्यू) की व्यवस्था, विशेष रूप से जेनरिक औषधियों पर ऑस्ट्रेलिया में औषधि (फार्मास्युटिकल) मूल्य निर्धारण नियंत्रण, व्हिस्की और वाइन पर नियामक चुनौतियों को संबोधित करने के उद्देश्य से कार्य समूह द्वारा की गई प्रगति और त्तथा ईसीटीए उप-समिति की बैठकों के परिणामों के साथ ही समय पर समाधान के लिए उनकी नियमित बैठकों की आवश्यकता और इन उत्पादों के व्यापार को बढ़ावा देने त्तथा तटीय पर्यटन, महत्वपूर्ण खनिजों  सहित पारस्परिक हित के क्षेत्र और भारत में झींगा और केकड़ों के लिए रोग-मुक्त क्षेत्र स्थापित करने के लिए सहयोग हेतु आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते (ईसीटीए) के कार्यान्वयन मुद्दों पर संक्षेप में विवरण दिया। जेसीएम ने संयुक्त समिति के लिए प्रक्रिया के नियमों को भी अपनाया और मासिक आधार पर प्राथमिकता वाले आयात डेटा के नियमित आदान-प्रदान के उद्देश्य से मुक्त व्यापार समझौते (फ्री ट्रेड एग्रीमेंट –एफटीए) के लिए अपनी तरह का पहला संस्थागत तंत्र स्थापित किया। इसमें विशेष रूप से स्टार्ट-अप पर निवेश को बढ़ावा देने के लिए आगामी मुख्य कार्कारी अधिकारी मंच (सीईओ फोरम) कार्यक्रम के लिए एकीकृत दृष्टिकोण पर भी संक्षेप में विचार-विमर्श किया गया।

जेसीएम बैठक में कुछ महत्वपूर्ण सेवा मुद्दों पर भी चर्चा हुई, जिसमें सीमा पार ई-भुगतान की सुविधा के लिए भारत के अनुरोध और नर्सिंग और दंत चिकित्सा जैसे व्यवसायों में पारस्परिक मान्यता समझौतों पर विचार शामिल है। इसके अलावा, ब्रिटेन (यूके) -ऑस्ट्रेलिया मुक्त व्यापार समझौते के अनुरूप ईएनटी/एलएमटी आवश्यकता को हटाने की प्रतिबद्धता दोहराई गई, साथ ही दोनों देशों के बीच स्वास्थ्य कर्मियों के आवागमन को सुविधाजनक बनाने एवं टेली-मेडिसिन को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करने पर भी चर्चा की गई। कुल मिलाकर, संयुक्त समिति की बैठक (जेसीएम) ने ठोस और पारस्परिक रूप से लाभप्रद आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों की प्रतिबद्धता की पुष्टि की, जिससे दोनों देशों के लिए सहयोग और समृद्धि में वृद्धि का मार्ग प्रशस्त होगा। भारत-ऑस्ट्रेलिया समग्र आर्थिक सहयोग समझौता (कम्प्रिहेंसिव इकॉनोमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट–सीईसीए) वार्ता के अंतर्गत नौ दौर के बाद हुई प्रगति की समीक्षा करने और इसके पूरा होने की दिशा में आगे बढ़ने के लिए वाणिज्य विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ़ कॉमर्स –डीओसी) से अतिरिक्त सचिव श्री राजेश अग्रवाल और विदेश मामलों और व्यापार विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ़ फॉरेन अफेयर्स एंड  ट्रेड -डीएफएटी) से सहायक सचिव श्री रवि केवलराम के बीच दोनों पक्षों की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए, भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते (इंड-ऑस्ट्रेलिया इकॉनोमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट- ईसीटीए) की उपलब्धियों के आधार पर एक संतुलित परिणाम पर पहुंचने के लिए मुख्य वार्ताकार स्तर पर भी चर्चा हुई। इसने अर्थव्यवस्थाओं के गहन एकीकरण के लिए एफटीए के पारंपरिक दृष्टिकोण से परे जाकर विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावी सहयोग के क्षेत्रों का भी पता लगाया।

बैठक में विश्व व्यापार संगठन (वर्ल्ड ट्रेड आर्गेनाईजेशन) के मुद्दों पर भी चर्चा हुई, जिसमें दोनों पक्षों ने वाणिज्य सचिव की सराहना करते हुए सार्वजनिक स्टॉक होल्डिंग (पीएसएच) के स्थायी समाधान के लंबे समय से लंबित मुद्दे के शीघ्र समाधान के लिए ऑस्ट्रेलिया के समर्थन के महत्व को स्पष्ट किया। ऑस्ट्रेलिया ने सेवाओं के लिए घरेलू समर्थन की बहुपक्षीय व्यवस्था के लिए भारत से समर्थन मांगा। दोनों पक्ष आवश्यकता पड़ने पर इन मामलों पर अंतर-सत्रीय (इन्टरसेशन्ली) चर्चा करने पर भी सहमत हुए। सिडनी और मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापार परिषद (ऑस्ट्रेलिया इंडिया बिजनेस काउंसिल) और व्यापर परिसंघ (चैंबर्स ऑफ कॉमर्स) के साथ-साथ भारतीय उद्योग परिसंघ (चैम्बर ऑफ़ इन्फिंन इंडस्ट्रीज –सीआईआई) सहित व्यवसायों और व्यापारिक संगठनों के साथ बैठकें करके आपसी हित के क्षेत्रों का पता लगाया गया। यह स्पष्ट था कि वर्तमान  क्षमता को देखते हुए, व्यवसायी संगठन   क्षमता निर्माण और व्यावसायिक प्रशिक्षण, कौशल अंतराल मानचित्रण अभ्यास के माध्यम से कुशल पेशेवरों और देखभाल करने वालों जैसे स्वास्थ्य देखभाल श्रमिकों, नर्सों आदि को काम पर रखने, मानकों की पारस्परिक मान्यता की आवश्यकता, महत्वपूर्ण खनिजों, सीमा पार भुगतान प्रणाली, वित्त, शिक्षा, कृषि, डेयरी और खाद्य प्रसंस्करण, परिवहन और भंडारण, खेल, औषधि क्षेत्र (फार्मास्यूटिकल्स), सिलिकॉन वेफर्स, अंतरिक्ष, चिकित्सा उपकरण आदि सहित डिजिटल सम्पर्क (कनेक्टिविटी) पर सहयोग सहित एक साथ काम करने के लिए उत्सुक हैं।

कुल मिलाकर, इन बैठकों से दोनों पक्षों के व्यवसायों एवं सरकारों की कड़ी मेहनत करने और रणनीतिक साझेदारी को एक नए स्तर पर ले जाने के लिए नया समन्वयन करने की अत्यधिक उत्सुकता का पता चला, जिससे व्यवसायों और नागरिकों को महत्वपूर्ण लाभ हो सके।

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