
राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली शराब घोटाले में सीबीआई की जांच की धज्जियां उड़ाते हुए सभी आरोपियों को बरी कर दिया है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सीबीआई का पूरा केस केवल अविश्वसनीय सरकारी गवाहों और अनुमानों पर आधारित था. बिना किसी ठोस मनी ट्रेल या दस्तावेजी सबूत के गवाहों के विरोधाभासी बयानों को आधार नहीं माना जा सकता. ऐसे में बुनियाद ही ढह जाने के कारण हाईकोर्ट में सीबीआई की अपील टिकना नामुमकिन नजर आता है.
