
गुजरात हाईकोर्ट ने मानवीय संवेदनाओं की मिसाल पेश करते हुए धोखाधड़ी के आरोपी को उसके पालतू कुत्ते के अंतिम संस्कार के लिए पुलिस कस्टडी में घर जाने की इजाजत दी. 14 साल के जर्मन शेफर्ड की मौत के बाद जस्टिस यू.टी. देसाई ने आदेश दिया कि आरोपी को रात 8 बजे तक सादे कपड़ों में पुलिस सुरक्षा के बीच सूरत स्थित घर ले जाया जाए जिसका खर्च सरकार वहन करेगी.
